
निजी स्कूल संचालक छात्र एवं पालकों को निर्धारित दुकानों से ही यूनिफार्म, किताबें एवं अन्य सामग्री खरीदने बाध्य नहीं कर सकेंगे
कलेक्टर ने जारी किये प्रतिबंधात्मक आदेश
📝🎯 खरगोन से अनिल बिलवे की रिपोर्ट…
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सुश्री भव्या मित्तल ने निजी स्कूल संचालकों द्वारा छात्रों एवं पालकों को निर्धारित दुकानों से ही यूनिफार्म, जूते, टाई, किताबें, कापियां आदि खरीदने के लिए बाध्य किये जाने की जानकारी पर संज्ञान लेते हुए निजी स्कूल संचालकों के विरूद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये हैं।
इस संबंध में जारी आदेश में कहा गया है कि स्कूल संचालक या प्राचार्य स्कूल में संचालित प्रत्येक कक्षा के लिये अनिवार्य पुस्तकों की सूची विद्यालय के परीक्षा परिणाम के पूर्व ही अपने स्कूल की बेवसाइट पर अपलोड करेंगे एवं विद्यालयीन सार्वजनिक सूचना पटल या स्थान पर चस्पा करेंगे। मान्यता नियमों के अन्तर्गत स्कूल की स्वयं की वेबसाइट होना अनिवार्य है। स्कूल के प्राचार्य या संचालक पुस्तकों की सूची की एक प्रति प्रवेशित अभिभावकों को प्रवेश के समय एवं परीक्षा परिणाम के समय आवश्यक रूप से उपलब्ध, कराने के साथ ही नवीन सत्र प्रवेश होने के एक माह पूर्व पुस्तको ंकी सूची विभिन्न स्त्रोतों के माध्यम से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
स्कूल जिस नियामक बोर्ड यथा सी.बी.एस.ई, आई.सी.एस.ई, एम.पी.बी.एस.ई, माध्यमिक शिक्षा मण्डल आदि से सम्बध्द है, उस संस्था के द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम व पाठ्यक्रम के अन्तर्गत नियामक संस्था अथवा उसके द्वारा विधिकरूप से अधिकृत ऐजेंसी यथा एन.सी.आर.टी.ई. म.प्र पाठ्य पुस्तक निगम आदि के द्वारा अधिकृत प्रकाशित एवं मुद्रित पुस्तकों के अतिरिक्त अन्य प्रकाशकों एवं मुद्रकों द्वारा प्रकाशित की जाने वाली पुस्तकों को विद्यालय में अध्यापन के लिए न्यूनतम रखे ताकि अभिभावकों पर वित्तीय भार कम हो। स्कूल संचालक व प्राचार्य सुनिश्चित करेंगे कि उक्त के अतिरिक्त अन्य विषयों जैसे नैतिक शिक्षा, सामान्य ज्ञान, कम्प्यूटर आदि की निजी प्रकाशकों, मुद्रकों द्वारा प्रकाशित पुस्तकें क्रय करना अनिवार्य न करें। स्कूल संचालक व प्राचार्य द्वारा विद्यार्थियों तथा अभिभावकों को पुस्तकें, कापियां, सम्पूर्ण यूनिफार्म आदि सम्बन्धित स्कूल, संस्था अथवा किसी भी एक दुकान, विक्रेता या संस्था विशेष से क्रय किये जाने के लिए बाध्य नहीं करेंगे।
स्कूल संचालक, प्राचार्य एवं पालक शिक्षक संघ (पी.टी.एम) सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी स्थिति में पुस्तकों के निजी प्रकाशक, मुद्रक या विक्रेता स्कूल परिसर में प्रचार प्रसार के लिए किसी भी स्थिति में प्रवेश नहीं करेंगे। स्कूल संचालक व प्राचार्य विक्रेता द्वारा पुस्तकों के सेट की कीमत बढ़ाने के लिए अनावश्यक सामग्री जो निर्धारित पाठ्यक्रम से सम्बन्धित ही नहीं है का समावेश सेट में नहीं किया जाएगा। कोई भी विक्रेता किसी भी कक्षा के पूरे सेट को क्रय करने की बाध्यता नहीं रखेगा। यदि किसी विद्यार्थी के पास पुरानी पुस्तके उपलब्ध हैं तो उसे केवल उसकी आवश्यकता की पुस्तकें ही विक्रेता द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। नोट बुक, कॉपी पर ग्रेड किस्म, साईज, मूल्य, पृष्ठ संख्या स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिये। किसी भी पुस्तक, नोट बुक, कॉपी अथवा इन पर चढ़ाये जाने वाले कवर पर विद्यालय का नाम मुद्रित सामग्री क्रय करने के लिए बाध्य न किया जाएगा।
कोई भी स्कूल या संस्था किसी पुस्तक विक्रेता को पूरा किताब सेट, किसी भी सप्लायर अथवा ठेकेदार से लेने के लिये बाध्य नहीं करेगा। पुस्तक विक्रेता पुस्तके खरीदने के लिए स्वतंत्र हो इसका पालन हो। कोई भी विद्यालय अधिकतम दो से अधिक यूनिफार्म निर्धारित नहीं कर सकेंगे। ब्लेजर व स्वेटर इसके अतिरिक्त होगा। विद्यालय प्रशासन द्वारा यूनिफार्म का निर्धारण इस प्रकार किया जा सकेगा कि कम से कम 03 वर्ष तक इसमें परिवर्तन नहीं हो। विद्यालय प्रशासन द्वारा वार्षिकोत्सव अथवा अन्य किसी आयोजन पर किसी भी प्रकार की वेशभूषा को विद्यार्थियों या पालकों को क्रय करने के लिए बाध्य नहीं करेगा।
जिन विषयो के सम्बन्ध में नियामक संस्था द्वारा कोई पुस्तक प्रकाशित या मुद्रित नहीं की गई है, उस विषय से सम्बन्धित किसी अन्य पुस्तक को अनुशंसित किये जाने के पूर्व स्कूल संचालक सुनिश्चित करेंगे कि उक्त पुस्तक की पाठ्य सामग्री ऐसी आपत्तिजनक नहीं हो जिससे कि लोक प्रशांति भंग होने की संभावना हो।
समस्त विद्यालयों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के लिए स्कूल बेग पालिसी 2020 के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा जिसमें कक्षावार बस्ते के वजन की सीमा का निर्धारण किया गया है। कक्षा पहली व दूसरी के लिए बस्ते का वजन 1.6 से 2.2 किग्रा, कक्षा तीसरी, चौथी व पांचवी के लिए बस्ते का वजन 1.7 से 2.6 किग्रा, कक्षा छटवी व 7वीं के लिए बस्ते का वजन 02 से 03 किग्रा, कक्षा 8वीं के लिए 2.5 से 04 किग्रा तथा कक्षा 9वी व 10वीं के लिए बस्ते का वजन 2.5 से 4.5 किग्रा निर्धारित किया गया है।